नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फ़िल्म ‘भोबिष्योतेर भूत’ का सिनेमाघरों में प्रदर्शन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्य के डीजीपी और राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि फिल्म का प्रदर्शन सिनेमाघरों में हो। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फिल्म के दर्शकों और सिनेमाघरों की संपत्ति को कोई नुकसान न हो और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाए। 15 फरवरी को रिलीज हुई ये फिल्म एक दिन बाद ही सिनेमाघरों से हट गई थी। इस फिल्म की रिलीज के पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने स्पेशल स्क्रीनिंग करने की मांग की थी क्योंकि ऐसी रिपोर्ट थी कि फिल्म की वजह से कानून-अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने स्पेशल स्क्रीनिंग से इनकार कर दिया था। अंग्रेजी भाषा की इस फिल्म का निर्देशन अनिक दत्त ने किया है। ये फिल्म पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्य है। आरोप है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने फ़िल्म को अपने ऊपर मज़ाक समझ सिनेमा मालिकों को हटाने को मजबूर किया था।
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