हत्या के जुर्म में छह को उम्रकैद, छह को पांच साल की सजा

छपरा। छपरा व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक न्यायालय (द्वितीय) के जज श्याम किशोर साह ने हत्या के एक मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा एक अन्य मामले में हत्या के प्रयास के छह आरोपितों को पांच साल की सजा व अर्थदंड दिया है। यह सजा सोमवार को सुनाई गयी । 
न्यायाधीश ने एकमा थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में एकमा थाना क्षेत्र के गजियापुर निवासी पशुपति प्रसाद, भगवान प्रसाद, रवीन्द्र प्रसाद,श्रीराम प्रसाद,रामबढ़ई प्रसाद,अंबिका प्रसाद को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनायी। इस कांड के सूचक व आरोपियों के पट्टीदार राम नरेश प्रसाद ने 29 मई 2006 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि वह राजमिस्त्री का काम करते हैं और काम करके घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में आंधी आ गई। बागीचे में उनका लड़का अर्जुन प्रसाद आम चुनने गया था जहां पहले से घात लगाये आरोपियों ने उस पर फरसा, लाठी-डंडा से प्रहार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। अभियोजन की ओऱ से अपर लोक अभियोजक प्रमोद भारतीय तथा उनकी सहयोगी सुनीता कुमारी ने न्यायालय में पक्ष रखा। 
न्यायधीश श्री साह ने एकमा थाने में हत्या के प्रयास मामले में आरोपियों पी प्रेम शंकर प्रसाद, निर्मल प्रसाद,कृष्ण प्रसाद, कृष्णा प्रसाद,राम नरेश महतो, कौशल प्रसाद को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास तथा पांच- पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी। इस कांड के सूचक श्रीराम प्रसाद ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि आंधी के कारण उनके घर का एक लड़का आम के बागीचे में गया था। घर आकर उसने बताया कि उसके अपने पाट्टीदार आम बीनने नहीं दे रहे हैं, जिस पर सूचक वहां गये तो, सभी आरोपियों ने उसपर हमलाकर दिया। 

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