मोदी बायोपिक के प्रसारण पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट की तल्खी, निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के प्रसारण पर रोक की मांग में सनाउल्ला खान की जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किस आधार पर आयोग ने प्रसारण पर रोक लगाई है। क्या चुनाव चिह्न हाथी होने से आयोग हाथियों के सड़क पर निकलने पर रोक लगा सकता है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि फिल्म पर चुनाव के चलते रोक से निर्माता को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे हो सकेगी। कोर्ट ने जानना चाहा है कि आयोग ने किस आधार पर बायोपिक के प्रसारण पर रोक लगाई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने की। आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को आयोग के निर्णय की जानकारी देते हुए याचिका के अर्थहीन होने के कारण खारिज करने की मांग की। अदालत इस याचिका पर 26 अप्रैल को पुनः सुनवाई करेगी ।

This post has already been read 10012 times!

Sharing this

Related posts