पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर करायी जमानत

मेदिनीनगर। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को पलामू जिला सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर धारा 188 के एक मामले में जमानत करवायी।
ज्ञातव्य है कि बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध तत्कालीन अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था मुकुल पांडे ने शहर थाना में दिनांक 29 अप्रैल 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि बाबूलाल मरांडी ने धारा 144 का उल्लंघन किया था। इस आरोप में धारा 188 के तहत कार्रवाई करने को लेकर मुकुल पांडे ने तत्कालीन शहर थाना प्रभारी को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वास्ते आवेदन दिया था।
इस मामले में अदालत ने 6 फरवरी 2017 को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया था। अदालत में उपस्थित न होने पर दिनांक 31 अगस्त 2017 को कुर्की की कार्रवाई करने के भी आदेश हुए। इसके मद्देनजर 12 मार्च को झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया व ज़मानत की अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने 10 हजार के दो मुचलके पर उन्हेंं जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने उपरोक्त मामले में मरांडी को आरोप से भी अवगत कराया। जमानत मिलने के बाद अब बाबूलाल मरांडी के मामले में गवाही शुरू होगी। इस मौके पर मरांडी की पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह नामधारी, झाविमो के जिला अध्यक्ष मुरारी पांडे, रविंद्र कुमार सिंह सहित काफी संख्या में लोग न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद थे।

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