चुनाव को लेकर पूरे रांची में निषेधाज्ञा रहेगा लागू, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व रहेगा ड्राई डे

रांची। रांची में छह मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर सुबह सात बजे शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा। विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए माण्डर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे रांची में निषेधाज्ञा लागू की गयी है। इसके तहत मतदान केन्द्र परिसर और सरकारी/मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को पूरे रांची में मतदान केन्द्र भवनों के 100 मीटर की परिधि में जमा होने या चलने पर प्रतिबंध होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार का चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक रांची में किसी प्रकार की शराब बिक्री या सेवन पर प्रतिबंधित लगाते हुए ड्राई डे घोषित किया गया है। निषेधाज्ञा की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के व्यवहार पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का झण्डा, बैनर पोस्टर, पम्पलेट लगाने पर पाबंदी रहेगी। वैसे पार्टी कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं, निषेधाज्ञा जारी होते ही रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र छोड़ देंगे। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर, किसी प्रकार का हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलने या चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आरक्षी बल और प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ चुनाव के दिन लेकर चलने या निकलने पर प्रतिबंध होगा।

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