आर्थिक आधार पर गरीब तबके को दिए गए 10% आरक्षण मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम राहत

नई दिल्‍ली / रांची : आर्थिक आधार पर गरीब तबके को दिए गए 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने केन्द्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और सरकार ने इसे सही ठहराया था. याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है.

बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कानून को सही ठहरा चुकी है. सरकार का कहना है कि न तो यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और न ही यह सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है. सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन चुका है. यह कानून गरीबों के हक में है. इससे कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में बराबरी का मौका मिलेगा.

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