अगस्ता वेस्टलैंड मामला: गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपित और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील तान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने गौतम खेतान की जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि गौतम खेतान मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट हैं। ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी आरोपित है और वो एक सीरियल अपराधी रहा है। ईडी का कहना था कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है, जिसमें 50 करोड़ की रकम का पता चला है। खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है।
आयकर विभाग ने गौतम खेतान के दिल्ली-एनसीआर में ठिकानों में छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने खेतान के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया है, जिसमें यूपीए के शासन के दौरान अगस्ता के अलावा अन्य रक्षा सौदे में कथित घूस ली गई है।
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को काला धन रखने के आरोप गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं।
खेतान पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं।
उल्लेखीय है कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

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