Jharkhand : झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले की सुनवाई हुई। की। अदालत ने कहा कि जब हाई कोर्ट मामले की निगरानी कर रही है तो बिना उसकी अनुमति के निचली अदालत में चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी गई। अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब चार्जशीट में हत्या के मोटिव के बारे में नहीं बताया गया है तो जांच पूरी करते हुए चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी गई।
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अदालत ने इस बात को भी लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि शुरू से ही सीबीआई स्टीरियोटाइप रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर रही है और कोर्ट को अंधेरे में रख रही है। इसका मतलब सीबीआई आरोपितों को निचली अदालत में एक्सीडेंट साबित करने का मौका दे रही है। अदालत ने सीबीआई से पूछा कि निगरानी का क्या मतलब होता है क्या सीबीआई इसे सिर्फ खानापूर्ति समझ रही है। क्योंकि अदालत इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है ।
इस घटना से जुडिशल अधिकारियों का मनोबल गिरा है। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया था। कोर्ट इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस मामले में शामिल सभी आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने के बारे में सोच रही थी। लेकिन सीबीआई की अब तक की जांच से पता चल रहा है कि उन्होंने पूरे केस को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट ने पूर्व में ही आशंका जाहिर की थी कि यह मामला कहीं मिस्ट्री मर्डर ना बन जाए। अदालत ने इसको लेकर भी सवाल उठाया कि चार्जशीट भी जांच रिपोर्ट में नहीं दी गई है।
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लेकिन अब लग रहा है कि यह मामला मिस्ट्री ऑन एक्सप्लेन की ओर बढ़ रहा है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की अब तक की जांच से कोर्ट बहुत दुखी है। सीबीआई की कार्रवाई पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबुओं की तरह सीबीआई काम रही है।अगले सुनवाई में सीबीआई के निदेशक को अदालत ने सम्मन जारी किया है । साथ ही अगले सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया।
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