- भाजपा के सदर विधायक हैं अशोक सिंह चंदेल, पिता पुत्र को भी उम्रकैद
हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 22 साल पहले हुए पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में भाजपा के सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार ने अपनी प्रतिक्रिया में राहत की सांस लेते हुए कहा कि देर से सही लेकिन उन्हें न्याय मिला है। भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 9 अभियुक्तों को हमीरपुर में 1997 में पांच लोगों की हत्या और पांच को घायल करने के इस मामले में आज कोर्ट नम्बर एक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति डीके सिंह ने राज्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल ने बहस की। हालांकि पहले ट्रायल कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया था। गौरतलब है कि 26 जनवरी, 1997 की शाम 7:30 बजे अभियुक्त नसीम की दुकान के सामने पीड़ित पक्ष का जोंगा रोककर पुरानी रंजिश के चलते राजेश शुक्ल, राकेश शुक्ल, अम्बुज उर्फ गुड्डा, वेद नायक और श्रीकांत पांडेय की हत्या कर दी थी। घटना में राजीव कुमार शुक्ल (वादी), रविकांत पांडेय, विपुल, चंदन और हरदयाल को घायल कर दिया था। वादी ने उसी रात 9.10 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। हमीरपुर नगर में 26 जनवरी, 1997 की शाम करीब 7.30 बजे अभियुक्तों ने नसीम की दुकान के सामने जोंगा जीप रोक कर पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाकर एक परिवार के पांच लोगों को सामूहिक रूप से नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। घटना में राकेश शुक्ला, उनके बड़े भाई राजेश शुक्ला, वेदनायक व श्रीकांत पाण्डेय तथा राजेश शुक्ला के मासूम बच्चे की हत्या किये जाने से समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस घटना में राजीव शुक्ला समेत और अन्य लोग भी घायल हुए थे। घटना में विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत ग्यारह लोगों को नामजद किया गया था। इस घटना में काफी समय बाद विधायक समेत कई आरोपितों ने हमीरपुर अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिस पर कोर्ट ने उसी दिन आरोपितों को बेल दे दी थी। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के राजीव शुक्ला ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शिकायत की थी, जिस पर जांच के आदेश हुए थे। बताते हैं कि कई साल बाद हमीरपुर में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने विधायक समेत कई आरोपितों को बरी कर दिया था। बाद में यह मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचा, जहां इस केस की सुनवाई चल रही थी। वादी राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि इस कांड के मुकदमे में आरोपितों को उसी दिन जमानत देने और बरी करने के मामले में दो जज बर्खास्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस कांड में हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेंच ने हमीरपुर सदर के विधायक अशोक सिंह चंदेल, निवासी विवेकनगर हमीरपुर, रघुवीर सिंह निवासी हाथी दरवाजा हमीरपुर, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह निवासी हाथी दरवाजा हमीरपुर, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह समेत नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। विधायक के गनर साहब सिंह भी इस मामले में अभियुक्त थे लेकिन उनकी 2016 में मौत हो चुकी है। राजीव शुक्ला ने बताया कि उन्हें न्याय मिलने में 22 साल लग गये। देर से सही लेकिन हाईकोर्ट से सही न्याय मिला है।
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