लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापारी रहें अलर्ट, हर पैसे का रखे प्रमाण: डीसी

रामगढ़  : लोकसभा चुनाव के दौरान एक ओर जहां मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी जिला प्रशासन ने अलर्ट रहने को कहा है। इस मामले में डीसी राजेश्वरी बी ने आदेश जारी किया है कि आचार संहिता के दौरान बिना प्रमाण के कोई भी पैसे को अगर कहीं ले जाता है तो उसका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। इससे व्यापारियों और बैंक अधिकारियों को ही परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि पैसे का प्रमाण बाद में दिया जाए। यहां तक कि बैंक भी अगर किसी ग्राहक को पैसे देता है तो प्रमाण जरूर दें ताकि बैंक वालों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नकदी लाने और ले जाने को लेकर चुनाव में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले के बैंकर्स व कर अधिकारियों को भी इसके लिए आदेश जारी किए हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी राजेश रंजन वर्मा ने बताया कि अगर भारी मात्रा में नकदी पकड़ी जाती है तो इनकम टैक्स के अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। उम्मीदवार को 50 हजार तक नकद और 10 हजार तक के चुनाव प्रचार सामग्री ले जाने की छूट होगी।
राज्य कर उपायुक्त ब्रजनंदन ठाकुर ने बताया कि स्टार प्रचारक अगर किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए उनके साथ स्टेज पर बैठते है तो वह चुनाव व्यय माना जाएगा। स्टार प्रचारक का खर्च (यात्रा व्यय छोड़कर) उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाएड टीम का गठन किया जाएगा। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टैटिक सर्विलांस टीम होगी जो चेक पोस्ट पर 24 घंटे तैनात रहेगी। नकदी के और अवांछित सामग्री के आवागमन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उम्मीदवारों की गतिविधियों और प्रचार की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए हरेक विधानसभा क्षेत्र में एक वीडियो सर्विलांस टीम होगी। जो उम्मीदवारों की हरेक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करेगी। जिसकी लगातार समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर ही उम्मीदवार के द्वारा चुनाव खर्चे का आकलन किया जाएगा।

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