ATM में पैसे फंसने पर बैंक रोज इतने रुपये देगा मुआवजा, जानिए क्या है प्रोसेस


नई दिल्‍ली : अक्सर ऐसा कई बार होता है कि ATM से कैश निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से पैसा अटक जाता है. लेकिन दूसरी तरफ आपके पास खाते से पैसे कटने का मैसेज भी आ जाता है. बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि ATM फेल होने की वजह से अगर आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको मुआवजा मिलेगा. शिकायत करने के 7 दिनों के भीतर अगर आपका पैसा वापस नहीं आता तो बैंक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से मुआवजा देना होगा. रिजर्व बैंक का यह कानून 1 जुलाई 2011 से लागू है. वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जितनी शिकायतें आई हैं उनमें से 10 फीसदी यानी 16,000 सिर्फ ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, ATM से जुड़ी शिकायतों में 50 फीसदी का उछाल आया है.

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