आचार संहिता उल्लंंघन के एक मामलें में सुबोधकांत बरी

रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को आचार संहिता उल्लघन के एक मामले में साक्ष्य के आभाव में मंगलवार को अदालत ने बरी कर दिया ।
एसडीजेएम अजय कुमार गुडि़या की अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य आरोपी पेश हुए। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के मामलें में आप लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाया है। जिस कारण सभी आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए नामाकंन दाखिल करने जा रहे सुबोध कांत सहाय पर डेली मार्केट थाना में यह आरोप लगाते हुए आचार संहिता उल्लघन का मामला दर्ज किया गया था कि सुबोध कांत सहाय जुलूस के शक्ल में नामाकंन करने जा रहे थे। जिस कारण सड़क में जाम की स्थिति बन गई थी। मामलें में सुबोध कांत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में श्री सहाय के साथ दीपक लाल, राजन वर्मा, खुर्शीद हसन रूमी, विजय सहाय एवं हाजी मतलूब इमाम सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे।

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