नई दिल्ली। व्हाट्सऐप पर भुगतान सेवा का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि बिना हमारे नियम माने, मंजूरी लिये ऐसा नहीं किया जा सकता। व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी सिर्फ ट्रायल है। हम रिजर्व बैंक की शर्तों को पूरा करने के बाद ही इसे लांच करेंगे। ट्रायल जुलाई तक पूरा होगा। तब जस्टिस आरएफ नरीमन ने रिजर्व बैंक को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम नियमों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई करने का आदेश दिया।
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