गर्भवती व दिव्यांग वोटरों को मिलेगी प्राथमिकता, नहीं करना पड़ेगा इंतजार

रामगढ़: निष्पक्ष एवं स्वतंत्र  मतदान कराने को लेकर  हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ जिला में पढ़ने वाले 872  बूथों पर  मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े,  को लेकर  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी  समय-समय पर  आवश्यक दिशा निर्देश  निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को देते रहते हैं  और इसी कड़ी में  एक महत्वपूर्ण आदेश  जारी करते हुए  ,उन्होंने  अधिकारियों कर्मियों से कहा है कि  सभी मतदान बूथों पर  जहां पर दिव्यांग , वृद्ध, महिला  गोद में लिए हुए छोटे बच्चों जैसी महिलाएं  एवं गर्भवती महिलाओं के लिए  इंतजार नहीं करना पड़ेगा । इन लोगों को  पंक्ति में लगने के बाद  मतदान  करने का  एवं कराने का आदेश मतदान कर्मियों को दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी  उपायुक्त राजेश्वरी बी के इस आदेश से  जिला में जितने दिव्यांग भाई बहन हैं, मतदान योग्यता रखते हैं  ,के अलावे गर्भवती महिलाएं छोटे-छोटे बच्चे  गोद में जो महिला के साथ  होगा उसके लिए भी  इंतजार ना करते हुए  मतदान कराने की व्यवस्था  सभी मतदान केंद्रों पर आदेश के माध्यम से दे दिए गए हैं । इसके अलावे  अनेकों बार  प्रेस वार्ता में एवं  निर्वाचन से संबंधित समीक्षा बैठक में  स्पष्ट शब्दों में  उपायुक्त के द्वारा कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर  मतदाताओं के लिए सुविधाओं की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए  भीषण गर्मी को देखते हुए  सभी 872 बूथों पर  पानी की एवं टेंट की व्यवस्था हो साथ ही साथ  कुछ अस्पतालों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को भी  चिन्हित किया गया है और आवश्यकतानुसार एंबुलेंस एवं चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे मतदान केन्द्रों पर आनेवाली गर्भवती महिलाएं व स्तनपान माताओं को अपना मत डालने के लिए इंतजार नही करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाताओं को बिना किसी इंतजार एवं बिना पंक्ति के प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग करने हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी। जिले की निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने के कार्यालय से जारी आमसूचना के माध्यम से चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को निर्देश दिया है, कि यदि कोई मतदाता व्हील चेयर के साथ मतदान केन्द्र में आये तो उसे व्हील चेयर के साथ अंदर जाने की इजाजत दें। ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र में रैम्प की व्यवस्था की गई है। दृष्टिहीन अथवा शिथिलांग वोटरों के इच्छानुसार उनके साथ एक सहयोगी को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। मूक-बधिर मतदाताओं का विशेष ख्याल रखें और मतदान हेतु यथोचित सहायता प्रदान करें। निर्देश में कहा गया है, कि मतदान के दिन महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग पंक्ति की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक पुरूष मतदाता के बाद दो महिला मतदाताओं को अंदर आने दे। गोद में बच्चा लेकर आगे आनी वाली महिला मतदाता बच्चे के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकते है। अत्याधिक उम्र वाले वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार वोटर को भी अन्य की तुलना में पहले मतदान करने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने मतदानकर्मियों को केन्द्र पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्य करने का निर्देश दिया है। किसी मंत्री/ विधायक/सांसद या गणमान्य व्यक्ति कें प्रति आसक्ति प्रदर्शित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।  मतदान केंद्रों पर  जो भी  मर्द गर्मी रहेंगे  चुनाव कराने के लिए  वे सभी वहां मौजूद सभी पार्टी के एजेंटों के साथ  एवं  मतदाताओं के साथ सदभावना पूर्वक एवं शिष्टाचार रूप में पेश होने का भी आदेश उपायुक्त ने दिए  साथ ही साथ यह भी हिदायत दिया कि निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी सांसद विधायक मंत्री यह सब  आचार संहिता के दायरे में कोई भी उनके प्रति नियम के विरुद्ध काम नहीं करेंगे  ऐसा करते हुए जांच के बाद पाए गए तो निर्वाचन कार्यो को लेकर उनके खिलाफ निर्वाचन विभाग को भेजा भी जाएगा सभी मतदाताओं, मतदान एजेन्ट के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हुए केन्द्र में शांति व्यवस्था बनाएं रखने की अपील की गई है। मतदान केन्द्र पर आनेवाले आॅब्जर्बर/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के प्रति सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन करें एवं कर्तव्य के मामले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करें।

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