काला धन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम दम्पति और बेटा-बहू को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। काले धन के मामले में मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम, पत्नी नलिनी चिदंबरम और बहू श्रीनिधि चिदंबरम को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने तीनों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपराधिक केस को निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। काले धन के इस मामले में तीनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी विदेश की संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि ब्रिटेन में कार्ति चिदंबरम और नलिनी चिदंबरम की संयुक्त संपत्ति है, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। इसके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने आपराधिक केस दायर किया। इसके खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2018 में इनकम टैक्स विभाग के केस को निरस्त करने का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

This post has already been read 8190 times!

Sharing this

Related posts