रांची। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अबतक निगम से होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, वे 15 दिनों के अंदर होल्डिंग करा लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इस संबंध में बुधवार को निगम ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि होल्डिंग नंबर के लिए लोग निगम की नोटिस का इंतजार नहीं करें, खुद अपने टैक्स का एसेसमेंट कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें।
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निगम के आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है, जिन्होंने अबतक आवासीय होल्डिंग नंबर लिया है। लेकिन व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें भी निगम की ओर से दोबारा टैक्स एसेसमेंट के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर वे तय समय के भीतर ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी निगम कार्रवाई करेगा।
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दरअसल अभी निगम क्षेत्र में 1.94 लाख आवासों का होल्डिंग नंबर है। इसके अलावा रांची नगर निगम ने शहर के लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित घोषणा पत्र भी 15 दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा करवाने को कहा है। निगम ने कहा कि आवासों या अपार्टमेंट में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को निगम को सूचना दें, ताकि होल्डिंग टैक्स में लगने वाले अतिरिक्त कर को अगले वित्तीय वर्ष से लग रहे अतिरिक्त टैक्स को हटाया जा सके।
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