दक्षिणी छोटानागपुर कमिश्नर डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने रांची डीसी के कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश बजरा के 7.16 एकड़ जमीन के चारदीवारी करने के लिए के लिए रांची डीसी के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट कर दी है. कमिश्नर ने सरकार को जो जांच रिपोर्ट सौंपी है इसमें कहा गया है कि रांची डीसी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह के पक्ष में अवैधानिक आदेश पारित कर दिया है। और खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने का आदेश दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजरा की 7.16 एकड़ जमीन की सरकारी दर 29. 88 करोड़ है लेकिन इसे सिर्फ 15. 10 करोड़ में बेच दी गई.
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हाईकोर्ट के स्टेटस का जिक्र नहीं है
कमिश्नर ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें वर्तमान में इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का जो स्टेटस है उसका जिक्र नहीं किया गया है. हाईकोर्ट में वर्तमान स्टेटस यह है कि योगेश्वर साहू और विनोद सिंह दो पक्ष का हाई कोर्ट में मामला चल रहा है. 1 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ने आ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुनने के बाद आदेश दिया है कि इस जमीन पर जो प्रथम दृष्टया पाया गया है उसमे इस जमीन पर विनोद सिंह का कब्जा पहले से था और जो पेटीशनर (योगेश्वर साहू) है उनको तत्काल कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गयी है। कहा जा रहा है कि कमिश्नर ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है. योगेश्वर साहू की ओर से हाईकोर्ट मे अपील दायर की थी कि उसके जमीन पर विनोद सिंह और उनके कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसे रोक लगाया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार भी कर दियाा है और दोनों पक्षों का मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है।
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