नई दिल्ली। बिहार के शेल्टर होम मामले में आज याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 14 आश्रय गृहों से जुड़े मामलों में सीबीआई ने हल्की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि हत्या और रेप जैसे अपराध की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई को जांच इसलिए सौंपी गई थी कि बिहार पुलिस की जांच कमज़ोर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने और उचित दिशा-निर्देश देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा । दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 30को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सात फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।
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