Jharkhand : 34वें राष्ट्रीय खेल में आयोजन समिति की तरफ से खर्च किये गये 28.38 करोड़ मामले में सुनवाई

Ranchi : झारखंड में 2010 में आयोजित किये गये 34वें राष्ट्रीय खेल में आयोजन समिति की तरफ से खर्च किये गये 28.38 करोड़ के मामले में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई ! मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने नेशनल गेम्स ऑरगनाइजेसन समिति की तरफ से किये गये खर्च की राशि को बेबुनियाद बता कर आपत्ति दर्ज की. मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें आज सुनी गयी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया. मामले पर सोमवार 11 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा.

जल्द ही राज्य में शुरू होगा फ्लाइंग एकेडमी, एयर होस्टेस के प्रशिक्षण की भी होगी सुविधा,जाने पूरी खबर

गौरतलब है कि, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आयोजन समिति के अध्यक्ष आरके आनंद, महासचिव एसएम हासमी, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितता करने और मंहगी कीमतों पर खेल वस्तुएं खरीदने का आरोप लगा था.

क्या आप कभी गए हैं रंगरौली धाम! यहां होती है मुर्गे की बलि

मामले पर सरकार को फटकार भी लगायी गयी. 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले के आरोप में एसीबी ने 2010 ने प्राथमिकी दर्ज की कोर्ट ने आज सुनवाई के क्रम में यह भी जानना चाहा कि 10 वर्षों में क्यों नहीं एसीबी जांच की शुरुआत की थी. प्रार्थी की ओर से एसीबी जांच कि वैधता को चुनौती दी गयी है. 2022 यानी 12 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो पायी. याचिकाकर्ता ने इसी बाबत एसीबी की जांच प्रक्रिया को संदेहास्पद बताते हुए कहा कि क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई से करायी जाये.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और खबरें देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। www.avnpost.com पर विस्तार से पढ़ें शिक्षा, राजनीति, धर्म और अन्य ताजा तरीन खबरें…

This post has already been read 13031 times!

Sharing this

Related posts