नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

रांची। नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मिथुन बेदिया को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता ने अनगड़ा थाना में सात अप्रैल 2022 को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिक में कहा गया है कि शादी का झांसा देकर पिछले तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी करने को कहा तो वह बाद में मुकर गया। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन आठ अप्रैल 2022 को अनगड़ा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई।

This post has already been read 1265 times!

Sharing this

Related posts