रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की नीलामी में खरीदी गई संपत्ति का कब्जा जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने के विरोध में दायर याचिका पर गुरुवार काे अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट की याचिका को स्वीकृत कर लिया। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की नीलामी में खरीदी गई संपत्ति का कब्जा अब पूरी तरह बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट मिल गया है। हाई कोर्ट उस संपत्ति को अटैच करने संबंधी एसडीओ के आदेश को निरस्त कर दिया। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई।
परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने नीलामी में दिसंबर 2023 में करीब 60 करोड़ में खरीदा था। इस वर्ष जनवरी माह में उसे सेल सर्टिफिकेट भी मिल गया था और संपत्ति का कब्जा भी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के कर्मी द्वारा एसडीओ के समक्ष सीआरपीसी 145 के तहत प्रोसिडिंग चलाया गया। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 146 के तहत उस संपत्ति को अटैच कर लिया गया। आदेश दिया गया कि जब तक सक्षम कोर्ट द्वारा यह डिसाइड नहीं किया जाता कि यह संपत्ति किसकी है, तब-तक के लिए इसे अटैच किया जाता है और सीओ इसका ध्यान रखेंगे, उन्हें संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया था। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें रिकवरी अधिकारी के समक्ष उसे संपत्ति का कब्जा हैंड ओवर कर दिया गया था, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है।
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