-पीड़ित के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश
-मीडिया को पीड़ित का नाम उजागर नहीं करने के निर्देश
नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़ित की मां ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती हैं। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहतीं। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमारी चिंता पीड़ित के स्वास्थ्य को लेकर है। अभी लखनऊ में इलाज होने दें अगर ज़रूरत पड़ती है तो पीड़िता की मां रजिस्ट्री आ कर ट्रांसफर के लिए कह सकती है। हम इस मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को करेंगे। सुनवाई के दौरान उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। उप्र सरकार ने कहा कि पीड़ित युवती के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया कि वह केस की रिपोर्टिंग करते समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़िता के नाम उजागर नहीं करें। दरअसल इस मामले में कोर्ट की मदद कर रहे वकील वी. गिरि ने कोर्ट को बताया कि कुछ चैनल पीड़िता के पुराने विजुअल्स दिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया है।
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