टिक टॉक ऐप निर्माता कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक ऐप पर मद्रास हाईकोर्ट के बैन लगाने के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने ऐप के निर्माता कंपनी से कहा कि कल हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई है। आप वहां अपना पक्ष रखें। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के बैन के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया। हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।

This post has already been read 6301 times!

Sharing this

Related posts