सीबीआई पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

कोलकाता ।  चिटफंड मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई पर न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है।    सोमवार को राज्य के     महाधिवक्ता किशोर दत्त ने न्यायमूर्ति शिवकांत शर्मा की एकल पीठ में याचिका दायर कर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है।यहां गौर करने वाली बात यह है कि शिवकांत शर्मा ही वह न्यायाधीश हैं, जिन्होंने चिटफंड मामले में राजीव कुमार से      पूछताछ अथवा किसी भी तरह का नोटिस जारी करने पर कथित तौर पर आगामी 13 फरवरी तक के लिए स्थगनादेश दिया था। राज्य सरकार ने सोमवार को याचिका लगाकर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। किशोर दत्त ने बताया कि न्यायालय ने जब 13 फरवरी तक के लिए राजीव कुमार से किसी भी तरह की पूछताछ अथवा नोटिस जारी करने संबंधी स्थगन आदेश लगा रखा है तो उसके पहले ही रविवार को 30 से 40 की संख्या में सीबीआई की टीम लाउडन स्ट्रीट स्थित पुलिस आयुक्त के घर कैसे पहुंच गई? यह न्यायालय की अवमानना है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार की याचिका को सुनने के बाद निर्देश दिया कि इस मामले को लिस्ट किया जाए। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
राजीव कुमार को हटाने की मांग पर याचिका
इधर राजीव कुमार को हटाने को लेकर एक जनहित याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की अदालत में लगाई गई है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि वह चिटफंड मामलों की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मदद करेंगे और पूरा सहयोग भी करेंगे, लेकिन लगातार दो साल से नोटिस भेजे जाने के बावजूद वह एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। यहां तक कि जब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची तो कोलकाता पुलिस आयुक्त ने अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर सीबीआई अधिकारियों को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया बल्कि उन्हें अपराधी की तरह कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए थाने ले जाने का निर्देश दिया है। ऐसे में राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से पुलिस आयुक्त पद से न केवल हटाया जाए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आवेदन किया गया था, लेकिन न्यायमूर्ति विश्वनाथ समाद्दार ने तत्काल सुनने से इन्कार कर दिया और कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी तत्काल सुनवाई हो। मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका सोमवार की सुबह लगाई थी, जिस पर मंगलवार को ही सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मंगलवार को इस मामले पर उच्च और उच्चतम न्यायालय में अहम सुनवाई होनी है।

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