नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालत से कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर विचार करे। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर निचली अदालत सोमवार को ही विचार नहीं करती है तो पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये और बढ़ा दी जायेगी।
पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की, अपने खिलाफ निचली अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें दिन में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जायेगा।
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