रांची। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अबतक निगम से होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, वे 15 दिनों के अंदर होल्डिंग करा लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इस संबंध में बुधवार को निगम ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि होल्डिंग नंबर के लिए लोग निगम की नोटिस का इंतजार नहीं करें, खुद अपने टैक्स का एसेसमेंट कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। इसे भी पढ़ें : बौखलाए नक्सलियों का 23 से 25 नवंबर तक झारखंड,…
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