सुप्रीम कोर्ट से आदिवासियों-वनवासियों को राहत, बेदखल करने के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

आज (गुरुवार को) सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक क्यों सो रहे थे। पिछले 27 फरवरी को केंद्र सरकार ने आदिवासियों को जंगलों से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। जिसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई करने का आदेश दिया था।

पिछले 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं। कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर कहा था कि वे 12 जुलाई से पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराईं।

This post has already been read 6920 times!

Sharing this

Related posts