रामगढ़ जिले के गोला थाने में तीन तलाक का दूसरा मामला

रामगढ़ । तीन तलाक बिल पारित होने के बाद भी मुस्लिम महिलाएं ससुराल में प्रताड़ित हो रही हैं। यहां तक कि कुछ महिलाओं को लिखित तौर पर तीन तलाक दिया जा रहा है। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के सोसोकला गांव में एक महिला को उसके पति ने शादी के तीन साल के बाद लिखित तौर पर तीन तलाक देकर उसे मायके भेज दिया। पीड़ित महिला जेबा परवीन ने गोला थाना में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जेबा ने बताया कि उसकी शादी 11 फरवरी 2016 को सोसोकला गांव में ही ओवैस अंसारी से हुई थी। शादी के 15 दिनों बाद ही ससुराल वालों ने जेबा परवीन पर घर बनवाने के नाम पर 400000 की मांग शुरू कर दी। ससुराल वालों ने इसी शर्त पर शादी की थी कि लड़की पक्ष उसके घर बनाने में पैसा देगा। जेबा के पिता मोहम्मद नजमुल होदा ने ओवैस अंसारी के घर का निर्माण करवा दिया। जबतक घर का निर्माण नहीं हुआ तब तक जेबा को ससुराल वालों ने मायके नहीं भेजा। इस बीच ओवैस अंसारी ने अपनी बहन की शादी के लिए भी जेबा के घरवालों से 110000 मांगे थे। जेबा के पिता नजमुल होदा ने उन्हें 50000 दिए। इसके बाद 6 अप्रैल 2018 को जेबा परवीन की विदाई मायके के लिए की गई। जब जेबा दुबारा अपने ससुराल लौटी तो ससुराल वालों ने उसे फिर प्रताड़ित करना शुरू किया। जेबा ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 को उसके पति ने लिखित तौर पर उसे तीन तलाक दे दिया और उसे मायके भेज दिया।

जेबा ने प्राथमिकी में यह भी दावा किया है कि शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके पति ने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया और उन दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। पुलिस ने इस मामले में ओवैस अंसारी, उसके पिता मोहम्मद फहीम अंसारी, सास मुनैजा खातून, ननद नूरैसा परवीन और आयशा परवीन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

गोला थाने में सितंबर में भी दर्ज हुआ था तीन तलाक का मामला

गोला थाना में इससे पहले भी तीन तलाक का एक मामला दर्ज हो चुका है। 29 सितंबर 2019 को पप्पू गांव निवासी अजहरी खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने अपने पति मोहम्मद वहाजुद्दीन मोहम्मद, पति के भाई मिनहाजुद्दीन अहमद और सास अमाना खातून को अभियुक्त बनाया था। अजहरी खातून ने भी पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया था।

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