नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाली कंपनियों (एएमसी) के सिस्टम ऑडिट के लिए बृहस्पतिवार को नये दिशा-निर्देश जारी किए। सेबी ने परिपत्र जारी कर कहा है कि प्रौद्योगिकी आधारित संपत्ति प्रबंधन गतिविधियों एवं सिस्टम ऑडिट के मानकीकरण के लिए सिस्टम ऑडिट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ये दिशा-निर्देश लाये गए हैं। सेबी ने अलग परिपत्र में कहा है कि म्यूचुअल फंड एवं एएमसी को एक प्रौद्योगिकी समिति का गठन करने को कहा गया है। सेबी ने इस समिति को म्यूचुअल फंड कंपनियों एवं एएमसी की साइबर सुरक्षा और साइबर ढांचा की समीक्षा का काम सौंपने को कहा है। सेबी ने एमएफ और एएमसी को योग्य स्वतंत्र ऑडिटर से सालाना आधार पर ऑडिट कराने को कहा है।
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