भोपाल। सांसद साध्वी प्रज्ञा को अब हर सप्ताह मुंबई की एनआईए कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी होगी। एनआईए कोर्ट ने उन्हें इससे छूट दे दी है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया था। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अब एनआईए कोर्ट में हर हफ्ते हाजिरी लगाने से राहत मिल गयी है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। साध्वी प्रज्ञा की ओर से एनआईए कोर्ट में एक अर्जी पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वे सांसद बन गई हैं, इसलिए उन्हें हफ्ते में एक दिन के लिए कोर्ट आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट दी जाए। उनकी इस अपील को कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में खारिज कर दिया था। लेकिन फिर शुक्रवार को कोर्ट ने साध्वी की अर्जी को स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट, मुंबई में प्रकरण चल रहा है। एनआईए कोर्ट ने ब्लास्ट के सभी आरोपितों को हफ्ते में कम से कम एक बार कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट के इसी आदेश से छूट दिए जाने के लिए याचिका लगाई थी।
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