सूचना के अधिकार के तहत विलफुल डिफाल्टर की लिस्ट उपलब्ध कराए आरबीआई : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ बैंकों की गड़बड़ियों की निरीक्षण रिपोर्ट और विलफुल डिफाल्टर की लिस्ट उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को अपने डिस्क्लोजर पालिसी में अपने सूचना अधिकारियों को कुछ खास सूचनाएं आरटीआई में नहीं देने का निर्देश संबंधी नोटिफिकेशन को वापस लेने का निर्देश दिया है। याचिका आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल और गिरीश मित्तल ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिजर्व बैंक ने मांगी गई सूचना न देकर सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर 2015 के आदेश की अवमानना की है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत सूचना न देने पर रिजर्व बैंक की आलोचना की थी। याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ने अपने डिस्क्लोजर पालिसी में अपने सूचना अधिकारियों को कुछ खास सूचनाएं आरटीआई में नहीं देने का निर्देश दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया था जिसमें कहा गया है कि देश की आर्थिक हितों का हवाला देकर कोई सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता है।

This post has already been read 6535 times!

Sharing this

Related posts