रांची। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने रविवार को कहा कि मतदान और उसके एक दिन पूर्व मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और संस्थाओं आदि को विज्ञापन प्रकाशन के लिए एमसीएमसी कमिटी का प्रमाणन लेना होगा।
खियांग्ते ने रविवार को बताया कि बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तो प्रकाशन के पूर्व राज्य औऱ जिलास्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन औऱ अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी कमिटी) द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिए गए ये निर्देश मतदान के हर चरण में लागू होगा।
एमसीएमसी कमिटी शीघ्रतापूर्वक करेगी विज्ञापनों का प्रमाणन
खियांग्ते ने बताया कि यदि किसी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रमाणन के लिए कोई विज्ञापन सामग्री एमसीएमसी कमिटि के पास उपस्थित की जाती है तो वे उसे शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करेंगे। इस तरफ राज्य औऱ जिलास्तर पर गठित एमसीएमसी कमिटी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। ज्ञात हो कि आपत्तिजनक और दिगभ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने से चुनाव के अंतिम क्षणों में पूरी चुनावी प्रक्रिया दूषित हो जाती है। मतदान प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में इस प्रकार के विज्ञापनों से प्रभावित अभ्यर्थी को उक्त विज्ञापन के विरुद्ध खंडन करने का मौका नहीं रहता है। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त निर्देश निर्गत किया गया है।
मतदान की तिथियों और प्रतिबंधित दिवसों की सूची
चरण और मतदान की तिथि प्रतिबंधित दिन ( मतदान की तिथि और मतदान के एक दिन पूर्व)
पहला चरण- 11 अप्रैल 2019, 10 और 11 अप्रैल 2019
दूसरा चरण- 18 अप्रैल 2019, 17 और 18 अप्रैल 2019
तीसरा चरण- 23 अप्रैल 2019, 22 औऱ 23 अप्रैल 2019
चौथा चरण- 29 अप्रैल 2019, 28 और 29 अप्रैल 2019
पांचवा चरण-6 मई 2019, 5 और 6 मई 2019
छठा चरण -12 मई 2019, 11 और 12 मई 2019
सातवां चरण-19 मई 2019, 18 और 19 मई 2019
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