रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत ने मंगलवार को खूंटी के कोचांग में पांच लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित फादर अल्फांसो को जमानत दे दी है। सिविल कोर्ट से जमानत कई बार निरस्त होने के बाद फादर अल्फांसो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खूंटी के अड़की स्थित कोचांग में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने गयीं पांच लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में फादर अल्फांसो की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि फादर अल्फांसो को शहीदों के सम्मान में 1500 रुपये आर्मी रिलीफ फंड में जमा करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने फादर अल्फांसो को कोर्ट की अनुमति के बिना खूंटी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार फादर अल्फांसो को सभी तारीखों में हाजिर होना होगा। खूंटी में पांच आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जून 2018 में फादर अल्फांसो समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी आरसी ईसाई मिशन के पादरी अल्फांसो एवं उसके सहयोगियों के खिलाफ दुष्कर्म की घटना का साक्ष्य छिपाने और आरोपियों को शह देने के आरोप में दर्ज की गयी थी।
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