हापुड़ मॉब लिंचिंग: उप्र पुलिस ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी

नई दिल्ली। हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट ने रिपोर्ट को याचिकाकर्ता समीउद्दीन और मेहताब को देने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। आठ अप्रैल को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने उप्र सरकार से कहा कि आप इस मामले की जांच और टंबंधी रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले में मृतक कासिम के बेटे मेहताब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश के बाहर की एसआईटी से कराई जाए। ग्यारह फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने इस याचिका को भी समीउद्दीन की याचिका के साथ टैग कर दिया है। 5 सितंबर, 2018 को इस हिंसा के शिकार समीउद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच मेरठ रेंज की सीधी निगरानी में करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मेरठ रेंज के आईजी मॉब लिंचिंग पर उसके आदेश के मुताबिक काम करेंगे। 13 अगस्त, 2018 को कोर्ट ने मेरठ रेंज के आईजी को निर्देश दिया था कि पीड़ित का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को ज़रूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। समीउद्दीन ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उप्र पुलिस इस घटना को रोड रेज़ का मामला बना कर जांच कर रही है। समीउद्दीन इस मामले का गवाह है और उसने अपना केस उप्र से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में मांग की गई थी कि उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाए। मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए।

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