झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मंराडी आचार संहिता उल्लंखन के मामले मे साक्ष्य के अभाव मे रिहा

तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसएन कुजूर की अदालत से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जेवीएम उपाध्यक्ष सबा अहमद एवं जयदेव राय को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहाई किया।बताते चलें कि वर्ष 2014 में जरीडीह थाना में जरीडीह अंचल के तत्कालीन बीडीओ अनवर हुसैन ने आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज कराया था कि बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर उतारा था और चुनावी सभा को संबोधित किया था।उक्त आधार पर जरीडीह थाना कांड संख्या 31/14 दर्ज किया गया था।बुधवार को पहले तीनो आरोपियों का ब्यान दर्ज कराया गया।उसके बाद साक्षय के   अभाव में रिहाई किया गया।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार अनंत मोहन सिन्हा एवं वेंकट हरि विश्वनाथन ने बहस किया।

This post has already been read 6957 times!

Sharing this

Related posts