पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  • 12 मई के मतदान तक पूछताछ में राहत, 14 मई को सीआईडी कर सकेगी पूछताछ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की घाटल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस भारती घोष को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सीआईडी की तरफ दर्ज मामले में मतदान की तारीख यानि 12 मई तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध मान लिया है। सीआईडी भारती घोष से 14 मई को पूछताछ कर सकेगी। भारती के खिलाफ 10 से ऊपर मामले दर्ज हैं।
पिछले पांच अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष के राज्य में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। उसके पहले 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भारती घोष को तीन मामलों में गिरफ्तारी से राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वो भारती घोष के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट सात केस में भारती घोष की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। भारती का कहना था कि बीजेपी में शामिल होने के चलते परेशान करने के लिए 10 केस दर्ज किए गए। भारती ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। भारती का कहना था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब उसके खिलाफ तीन और नए मामले दर्ज किए हैं। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि भारती घोष के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारती के निजी सुरक्षाकर्मी से बातचीत के टेप कोर्ट के समक्ष पेश किया था।

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