पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी साबित हुआ ईसाई धर्म प्रचारक, आजीवन कारावास

रांची। गुमला एडीजे वन की अदालत ने शुक्रवार को गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित ईसाई धर्म के प्रचारक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चैनपुर के कुरुमगढ़ गांव में दुष्कर्म की ये घटना 15 नवंबर 2018 की सुबह करीब 8:30 बजे उस समय घटी थी, जब 5 साल की बच्ची दोस्तों के साथ खेलने निकली थी। घर से निकलने के कुछ ही देर बार बच्ची रोती हुई घर वापस आई और इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने तुरंत मामले की सत्यता जानने के लिये ईसाई धर्म प्रचारक चरकु उरांव को बुलाया। उसने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। लोग तुरंत उसे पकड़कर थाने ले गये। उसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्जकर उसे जेल भेज दिया। घटना के चार महीने बाद फैसला देते हुए एडीजे वन की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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