जामताड़ा। न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने दुष्कर्म के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद शुक्रवार को पांच आरोपियों को 20 वर्ष की सश्रम सजा देने के साथ ही आर्थिक दंड लगाया है। इस मामले के सभी दोषी बागडेहरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनके खिलाफ पीड़ित महिला ने वर्ष 2016 में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। उनलोगों ने पीड़ित महिला का घर से अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अभियुक्तों में भीम मरांडी, सोमलाल मरांडी, रामदास हेम्ब्रम को 20 वर्ष की सश्रम सजा एवं 15 हजार का अर्थदण्ड तथा साहेबलाल मरांडी और मोलिंद मरांडी को 20 वर्ष की सश्रम सजा के साथ ही पांच हजार का अर्थदण्ड लगाया है। न्यायालय ने कहा है कि अर्थदण्ड की राशि पीड़ित महिला को दी जायेगी।
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