नई दिल्ली। रमजान के महीने में वोटिंग का समय सुबह 7 बजे की बजाय सुबह पांच बजे से करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि इस मामले पर फैसला करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया कि चुनाव के बाकी चरण रमजान के महीने में पड़ रहे हैं और गर्मी भी काफी पड़ रही है। राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में लू चल रही है। इसलिए वोटिंग की शुरुआत सुबह सात बजे की बजाय सुबह 5 बजे से करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो इस मांग पर फैसला करे।
This post has already been read 7360 times!