पटना। भाजपा के सीनियर लीडर सह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेते हुये सम्मन जारी करने का आदेश दिया हैं । बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज किया था।अगली तिथि 2 अप्रैल को निर्धारित किया गया हैं ।
पूर्व चेयरमैन रामाश्रय यादव की ओर से अधिवक्ता इमरान गन्नी ने पटना व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य दंडाधिकारी कुमारी विजया की कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 ,500 के कम्पलेन दाखिल किया था । इसमें आरोप लगाया गया था की डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रेस में यह बयान गलत दिया हैं की राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ,बीपीएससी के चेयरमैन बनाने के एवज में सगुना मोड़ (पटना )स्थित 6726 स्कॉयर फीट जमीन लिया हैं । पद देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया हैं ।
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