Jharkhand : झारखंड कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को दी स्वीकृति, कांटाटोली फ्लाईओवर परियोजना में संशोधन

Ranchi : झारखंड कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर परियोजना में संशोधन करते हुए अहम फैसला हुआ है। अब यह फ्लाईओवर योगदा सत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक जायेगा। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा किया जायेगा। इसके 224 करोड़ के एस्टीमेट को मंजूरी मिली है। मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की।

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झारखंड मंत्रालय में 28 सितंबर 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

-कैबिनेट में सुकुरहुट्टू में 49.15 एकड़ में 113 करोड़ की लागत ट्रासपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

-वर्ल्ड एक्सपो के लिए उद्योग विभाग ने अर्नेस्ट एंड यंग को इवेंट पार्टनर बनाया है।

-विवि में घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च, 2022 तक का अवधि विस्तार दे दिया गया है।

-कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में जलापूर्ति योजना के लिए 115 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है।

  • झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया है।
  • चांडिल में सात अनुमंडलीय न्यायालय की स्वीकृति दी गई है।
  • खूंटी के कर्रा में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिये भूमि एलॉट करने के फैसले के साथ ही स्थानांतरण पायलट योजना के तहत राइस फोर्टिफिकेशन योजना को स्वीकृति दी गई।

-कैप्टिव ऊर्जा और मेगा आइटी उद्योग की स्थापना के लिए पांच साल तक बिजली फ्री दी जाने की मंजूरी मिली है।

  • सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।

-देवघर जिला अंतर्गत अंचल- मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत फोरटीफाइड राइस वितरण करने के लिए राइस फोरटीफेक्शन स्क्रीम लागू करने के लिए राज्य पीएमयू के गठन की स्वीकृति दी गई।

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-केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड हाई कोर्ट द्वारा डब्ल्यूपी (पीआइएल) संख्या 3118 वर्ष 2014 के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के आठ लघु जलविद्युत परियोजनाओं के परिसंपत्तियों मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

-राज्य में 25 नए मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति का निर्णय।

-खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड की हेमंत सरकार पिछले कई दिनों से लगातार बैठकें कर रही है,मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है !

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