रांची। झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को न्यायायिक दण्डाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में बेल बांड भरा । अदालत ने शुक्रवार को मरांडी को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी थी।
मालूम हो कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ विपक्षी दलों कसभा घेराव के मामले में मरांडी सहित 54 नेताओं पर नामजद एवं 1500 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर जगन्नाथपुर थाने में प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। यह मामला सरकारी कामकाज में बाधा डालने, नाजायज तरीके से मजमा लगाने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने से जुड़ा था।
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