रांची। झारखंड में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। राज्य में चल रहे सभी सरकारी और निजी अस्पताल को बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं सभी बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बार कोड (क्यू आर कोड) भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इससे हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध रहे।
और पढ़ें : सोना-सोबरन योजना के तहत 41,42,745 धोती-लूंगी और साड़ी वितरित
सभी हॉस्पिटल्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन: नई व्यवस्था के तहत बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सभी हॉस्पिटल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर करा सकते हैं। साथ ही बायोवेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करने वाली कंपनी का भी नाम बताना होगा।
इसे भी देखें : क्या आप कभी गए हैं रंगरौली धाम! यहां होती है मुर्गे की बलि
हॉस्पिटलों से हर दिन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। इसके डिस्पोजल के लिए प्रबंधन को प्रॉपर तरीके से इंतजाम करना है। झारखंड में हजारों छोटे-बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। रांची में 772 हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे क्लिनिक और पॉली क्लिनिक भी शामिल हैं। इन सभी को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और खबरें देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। www.avnpost.com पर विस्तार से पढ़ें शिक्षा, राजनीति, धर्म और अन्य ताजा तरीन खबरें…
This post has already been read 11969 times!