रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में पोषण सखियों को कार्यमुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा।
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मामले में पोषण सखी संघ की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के पोषण सखियों को कार्यमुक्त किया है। इससे छह जिलों की पोषण सखियां कार्यमुक्त हुई। इसमें गोड्डा, चतरा, दुमका, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमिला कुमारी ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया
उल्लेखनीय है कि चयन मुक्त पोषण सखियों ने न्याय के लिए झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। झारखंड सरकार ने 24 मार्च को एक आदेश से राज्य के छह जिलों में कुपोषण के खिलाफ लड़ रही पोषण सखियों को बिना किसी कारण, बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया है।
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