Jharkhand : रांची में एक बड़े संस्थान के द्वारा संचालित विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के साथ यौन शोषण के प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से उक्त संस्थान पर एक गहरा कलंक लगा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी चर्चाएं और आक्रोश है कि आखिर शैक्षणिक संस्थानों में जब इस तरह की हरकतें हो, तो इनसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
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इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार डीएवी संस्थान द्वारा संचालित डीएवी कपिलदेव स्कूल कडरू में विद्यालय के ही प्रिंसिपल के द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के द्वारा यौन शोषण करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है. इस मामले को लेकर पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 163/22 के तहत यह मामला 24 मई को दर्ज किया गया है। इसमें पीड़िता ने बताया है कि 22 जुलाई 2019 से पीड़िता उक्त विद्यालय में संविदा पर कार्य करना आरंभ की। शुरू से ही विद्यालय के प्रिंसिपल का व्यवहार इनके प्रति सही नहीं था। ब्लड प्रेशर चेक करने के बहाने वो अपने पीड़िता को अपने चेंबर में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते थे। पीड़िता ने प्रिंसिपल की गलत मंशा को भांप लिया और मोबाइल से छुपकर उसका वीडियो बनाने लगी। आरोपी के द्वारा लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए हर तरह का दबाव और झांसा पीड़िता को दिया गया।
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इतना ही नहीं उक्त आरोपी प्रिंसिपल अक्सर पीड़िता को मोबाइल से अश्लील वीडियो भेजते थे और वीडियो चैट करने के लिए परेशान करते थे। पीड़िता ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि कई बार जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास भी किया। प्रिंसिपल की बातें नहीं मानने पर वो इन्हें कार्यस्थल पर अनावश्यक रूप से परेशान करने लगा। इन्हें जहां-तहां ड्यूटी दी जाने लगी। बार-बार यह कहा जाने लगा कि मेरी बात को तुम मान लो तो तुमको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। यदि तुम नहीं मानती हो तो तुम बहुत परेशान हो जाओगी। पीड़िता ने यह भी कहा है कि महिला कर्मियों व टीचिंग महिला स्टाफ के साथ भी मनोज इन का व्यवहार बहुत बुरा था और यौन शोषण करने का प्रयास किया करते थे।
इस महिलाकर्मी ने छेड़खानी से परेशान होकर थाना में मामला दर्ज कराया है। उसने पुलिस को यह भी बताया है कि उक्त प्रिंसिपल की हरकत के कारण कई महिलाकर्मियों ने स्कूल भी छोड़ दिया। अक्सर प्रिंसिपल पीड़िता को ऊंची पहुंच दिखाते थे और बर्बाद करने की धमकी देते थे। इस मामले में पुलिस ने धारा 354, 345 ए, 354बी, 345, 375, 376सी और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर आरोप के बाद अभिभावकों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
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