मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हिन्दू महासभा के अध्यक्ष द्वारा मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले को लेकर किसी मुस्लिम महिला को आने दीजिए, फिर हम विचार कर सकते हैं।

अक्टूबर 2018 में केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की केरल ईकाई के अध्यक्ष स्वामी साई स्वरुपनाथ ने याचिका दायर कर कहा था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता ये साबित करने में नाकाम रहे कि मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

This post has already been read 6443 times!

Sharing this

Related posts