रांची/धनबाद। धनबाद के रंजय सिंह हत्याकांड के अभियुक्त हर्ष सिंह की रांची हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने धनबाद पुलिस से हर्ष सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड मांगा है, जिसके अवलोकन के बाद ही न्यायालय जमानत को लेकर फैसला लेगा। रंजय सिंह हत्याकांड मामले में आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को रांची उच्च न्यायालय ने झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से हर्ष सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने धनबाद के डीएसपी को आदेश दिया है कि वे खुद रिपोर्ट लेकर न्यायालय को समर्पित करें। इसके बाद ही हर्ष सिंह की जमानत पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि 29 जनवरी 2017 को झरिया के विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की सरायढेला थाना क्षेत्र में बिग बाजार के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हर्ष सिंह ने 30 नवंबर 2018 को आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद से वह जेल में बंद है।
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