कोडरमा। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में पारा लीगल वोलेनटियर द्वारा डोर टू डोर विधिक जागरूकता शिविर चलाकर लोगों को विधि से सम्बंधित जानकारियां एवं प्राधिकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के जानकारी दी जा रही है। इस क्रम में चन्दवारा प्रखण्ड के पिपराडीह के पारा लीगल वोलेनटियर अशोक कुमार यादव द्वारा जयनगर प्रखण्ड के बागोडीह गाँव में वृद्धो एवं महिलाओं से सम्बंधित क़ानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। लोगों को जानकारी देते हुए अनेश्वर सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं वृद्धों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि महिलाओ के संरक्षण के लिए कई कानून बनाये गए है। बाल विवाह कानूनन जुर्म है तथा इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून में इसके लिए कठोर दण्ड के प्रावधान है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देते हुए अशोक कुमार यादव ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को क़ानूनी रूप से मदद करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा कृतसंकल्पित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सम्बंधित पंचायाय स्तरीय लीगल एड क्लिनिक पर प्रतिनियुक्त पारा लीगल वोलेनटियर को वृद्ध व्यक्तियों एवं अन्य आवश्यकता मंद लोगों को विधिक रूप से जागरूक करने एवं विभिन्न सरकारी योजनायो के बारे में अवगत कराने का निर्देश प्राधिकार द्वारा दिया गया है।
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