नई दिल्ली। नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज नहीं सुनाया जा सका है। जस्टिस अरुण मिश्रा के उपलब्ध न होने के कारण अब इस मामले पर कल यानि 19 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। पिछले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका एनजीओ कॉमन कॉज और अंजलि भारद्वाज ने दायर की है। एनजीओ कॉमन कॉज़ ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में बिना चयन समिति की मंजूरी के नियुक्ति को गलत बताया गया है। उन्होंने नागेश्वर राव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने की दलील भी दी है । सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा के हटाने के बाद केंद्र सरकार ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था। केंद्र सरकार के इसी फैसले को चुनौती दी गई है।
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