पूर्व मंत्री सरयू राय को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

रांची। गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री व जदयू विधायक सरयू राय को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पिछले सप्ताह अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला गुरुवार को सुनाया। विधायक सरयू राय ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 13 फरवरी को अर्जी दाखिल की है। मामले में एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट ने पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था। अब कोर्ट ने संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर कर जमानत लेने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है क पूर्व मंत्री ने कोरोना काल में गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कोरोना काल में किए गए राशि के उपयोग की जानकारी दी थी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में भादवि की पांच धाराएं एवं गोपनीय दस्तावेज का लीक करने के तीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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